Hindi Me Essay On Fundamental Rights And Duties. भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्य पर हिंदी में निबंध
Hindi Me Essay On Fundamental Rights And Duties. भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्य पर हिंदी में निबंध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्य भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह हमारे देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसमें नागरिकों को दिए गए अधिकारों और उन पर लगाए गए कर्तव्यों का विशेष महत्व है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जहां अधिकार हमें स्वतंत्रता और समानता देते हैं, वहीं कर्तव्य हमें अपने समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के तीसरे भाग में वर्णित हैं। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र और गरिमामय जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं: 1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) - सभी नागरिक कानून की नजर में समान हैं। - जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। - अस्पृश्यता को समाप्त किय...